- होम >>
गाजियाबाद में मतगणना स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, धारा 144 लागू; इन चीजों पर रहेगी रोक
- न्यूज़
- Sunday | 2nd June, 2024
चार जून के लिए पुलिस ने 17 बिंदुओं पर यह गाइडलाइन जारी की है।
पुलिस की गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु यह हैं।
मतगणना के चलते थाना कविनगर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन/अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। कम्यूनिकेशन डिवाइस ले जाने पर पाबंदी मतगणना में मीडियाकर्मी या अन्य व्यक्ति एवं संगठन को प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो कविनगर थाने में ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी देनी है। डीसीपी सिटी से इसकी अनुमति लेनी होगी।
बिना अनुमति उड़ने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा।
मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन समेत अन्य कम्यूनिकेशन डिवाइस ले जाने पर पाबंदी है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर रहेगी नजर मतगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य में अवरोध पैदा नहीं करेंगे उन्हें सहयोग करेंगे।
मतगणना के दिन किए गए ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करेंगे।
मतगणना में आने वाले समस्त पार्टी के प्रत्याशी एवं कार्यकर्ता वाहन तय किए गए स्थान पर ही खड़ा करेंगे।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
Read more Ghaziabad की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।






डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।