बेटी के Love Affaire नाराज बाप के सिर चढ़ा खून, युवक को दी दर्दनाक मौत; अब तीनों दोषी जेल में पीसेंगे चक्‍की

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: Haridwar Crime: भगवानपुर थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग को लेकर युवक की निर्मम हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 17 मई 2018 को भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव चानचक निवासी मुस्तकीम ने अपने गांव के रहने वाले सुलेमान, रहबर व अलीम के खिलाफ अपने पुत्र तनवीर को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें बताया था कि हत्यारोपित सुलेमान की पुत्री का उसके भतीजे तनवीर से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

इलाज के दौरान 20 मई 2018 को तनवीर की मौत हो गई घटना के अनुसार 15 मई 2018 को रात के करीब 11:30 बजे हत्यारोपित सुलेमान की पुत्री ने तनवीर को फोन कर अपने घर मिलने के लिए बुलाया था।

रात को किसी समय तनवीर अपनी प्रेमिका के घर चला गया था। रात को करीब 2:00 बजे सुलेमान के घर से तनवीर के चीखने की आवाज सुनाई दी थी।

जिस पर गांव के काफी लोग मौके पर पहुंच गए थे।

जिन्होंने सुलेमान उसके नाबालिग बेटे व अलीम को पाठल, तबल व सरियों से तनवीर पर जानलेवा हमला करते देखा था। आरोपित तनवीर को मृत समझकर मौके से भाग निकले मौके पर पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपित तनवीर को मृत समझकर मौके से भाग निकले थे।

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