मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में बिल हुआ पारित

संक्षेप:

  • मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक पास कर दिया है
  • जिसके बाद अब से मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा
  •  राज्य में अभी तक ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद अब से 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक पास कर दिया है. जिसके बाद अब से मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा. बता दें राज्य में अभी तक ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद अब से 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल में सुधार करते हुए मार्च 2019 में इस अध्यादेश को पेश किया था. सरकार ने बीते 4 जून को ही कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण के प्रपोजल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब यह विधेयक पारित होने के बाद मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में खुशी की लहर है.

बता दें सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शासन ने 8 मार्च को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला लिया गया था. इसका अध्यादेश भी जारी किया गया, लेकिन दस दिन बाद ही इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. बता दें अभी तक प्रदेश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 36 फीसदी आरक्षण मिल रहा है. ऐसे में अब राज्य सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती के नियमों में बदलाव करना होगा.

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