MP में गजब हो गया! पहले पुलिस ने 125 रुपये के रसगुल्ले चोरी होने पर लिखी FIR; अब इस कारण खारिज होगा पूरा मामला

दरअसल, प्रदेश में संभवत: यह पहला मामला है, जहां नए कानून के तहत इतनी छोटी चोरी दर्ज हुई है।

बता दें, 1 जनवरी, 2025 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत इसे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिसका मामला दर्ज नहीं होता है बल्कि अदम चेक के तहत प्रकरण संज्ञान में लिया जाना था।नए कानून के तहत क्या है प्रक्रिया?नए कानून में पांच हजार रुपये के कम मूल्य की चोरी असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है।

छोटी चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं होती, बल्कि ऐसे मामलों का इस्तगाशा न्यायालय भेजा जाता है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अदम चेक के माध्यम से मामले को जांच में लिया जाना चाहिए था।

नया कानून लागू होने से पहले 100 रुपये से ऊपर की चोरी का मामला दर्ज किया जाता था।

अब यह राशि पांच हजार रुपये हो गई है।

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखकर जल्दबाजी में मामला दर्ज हो गया। ASI पर कार्रवाई नहींसिहोरा थाना प्रभारी विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि रसगुल्ले चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है, जिसका खात्मा कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एएसआई ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर दुकान के अंदर हुई चोरी का मामला मानकर मामला दर्ज किया था, इसलिए धारा बढ़ी थी।हालांकि, जिस एएसआई ने प्रकरण दर्ज करने की गलती की है, उसके विरुद्ध फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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