Rajasthan: अब पानी का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं, राजस्थान सरकार लगाएगी जुर्माना; अवमानना करने पर कटेगा कनेक्शन

दुरुपयोग जारी रहने पर प्रतिदिन 50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने के साथ ही घरेलू कनेक्शन काटा भी जा सकेगा। विभाग ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी है।

कनिष्ठ अभियंताओं को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में नियमित तौर पर निगरानी करके पानी के दुरुपयोग को रोकना होगा।

व्यावसायिक कार्य के लिए अलग से कनेक्शन लेना होगा। जलदाय विभाग के अधिकारियों तक शिकायत पहुंची है कि रेस्टोरेंट संचालक, विवाह स्थल के मालिक सहित कई व्यावसायिक कार्य करने वाले लोग घरेलू कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक काम के लिए कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए जलदाय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने पानी के दुरुपयोग को रोकने को लेकर आदेश जारी किया है।

घरेलू पानी के कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कॉरपोरेशन कानून, 1979 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- Assam Flood 2024: असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 28 जिलों में करीब 23 लाख लोग प्रभावित; 131 जानवरों की भी हुई मौत यह भी पढ़ें- बिल्डरों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- खरीदारों को दिया जा रहा धोखा, पूरे देश में एक जैसा बने एग्रीमेंट ।

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