ट्रेन में सिगरेट पीने और गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना, रेलवे ने जारी की यात्री सुरक्षा एडवाइजरी

स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों या ट्रेन के कोचों के अंदर कूड़ा फेंकना वर्जित है।

यह दंडनीय अपराध है।

इससे स्वच्छता के लिए की जा रही पहल में बाधा उत्पन्न होती है साथ ही यात्रियों का समग्र यात्रा अनुभव भी खराब होता है।

नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ज्वलनशील पदार्थों पर भी लगा प्रतिबंधयात्रियों को ट्रेनों में खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने या रखने पर प्रतिबंध है।

रेल प्रशासन का कहना है कि ऐसी ज्वलनशील वस्तुएं रेलवे सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

उदाहरणों के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी सिलेंडर, पटाखे, माचिस, सिगरेट, केरोसिन स्टोव, गैस सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ को ट्रेन में लेकर नहीं जाना है। ।

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