- होम >>
Rajasthan: भर्ती में महिला की छाती का माप लेना के मामले में HC सख्त, `नाप नहीं फिटनेस का सर्टिफेकेट`
- न्यूज़
- Friday | 18th August, 2023
जोधपुर, ।
भर्ती परीक्षाओं में शारीरिक दक्षता के नाम पर महिलाओं की छाती का नाप लेना हाई कोर्ट ने अपमानजनक करार देते हुए इस महिला की गरिमा का अपमान बताया है राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने एक मामले में सुनवाई करते हुए महिला की छाती का माप लेना अशोभनीय बताया।
दरअसल फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए निकली भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद अधिकारियों ने निर्धारित छाती माप आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के आधार पर कुछ महिला अभ्यर्थियों का चयन रोक दिया था, जिस पर याचिका कर्ता वंदना कंवर, ओम कंवर व मंजू कंवर राठौड़ ने याचिका दायर कर फोरेस्ट गार्ड पद के लिए शारीरिक मानक परीक्षण ( पीएसटी ) के दौरान अपनी अस्वीकृति का विरोध किया था।
शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किया था।
याची ने शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किया था।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी निर्धारित मापदंडों को पूरा करने में असफल रहे इसलिए याचिका में राहत नहीं दी जा सकती हैं।
इसको चुनौती देने के लिए उन्होंने याचिका दायर की जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।