घरेलू हिंसा की पीड़ित विदेशी नागरिक भारत में शिकायत दर्ज करा सकती है : राजस्थान उच्च न्यायालय
- न्यूज़
- Wednesday | 24th November, 2021
जोधपुर, 24 नवंबर (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि घरेलू हिंसा की पीड़ित विदेशी नागरिक अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है, अगर उसके साथ हिंसा भारत में रहने के दौरान हुई है तो।
न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर ने कैथरीन निएडु के पति रॉबर्टो निएडु की याचिका खारिज कर दी।
रॉबर्टो ने उनके विदेशी नागरिक होने के आधार पर याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल खड़े करते हुए उसके खिलाफ कैथरीन की शिकायत को खारिज किए जाने का अनुरोध किया था।
कैथरीन ने 2019 में जोधपुर में रहने के दौरान रॉबर्टो के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करायी थी।
रॉबर्टो ने सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत को चुनौती दी और उसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत (महिला अत्याचार मामले) में चुनौती दी।
दोनों अदालतों ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद रॉबर्टो ने कैथरीन के भारतीय नागरिक न होने का हवाला देते हुए शिकायत के सुनवाई योग्य न होने के आधार पर दोनों फैसलों को चुनौती दी।
मामले पर बहस करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी भारतीय नागरिक नहीं हैं।
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