अयोध्या केसः मुस्लिम पक्षकारों को SC से झटका, ASI की रिपोर्ट पर नहीं सुनी जाएगी दलील

संक्षेप:

  • मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील जफरयाब जिलानी रख रहे पक्ष.
  • मुस्लिम पक्ष ने पिछली सुनवाई पर दी गई दलील से पलटी मारी.
  • जिलानी बोले कि राम चबूतरे को कभी नहीं माना जन्मस्थान.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से मंगलवार को दिए गए बयान पर यू-टर्न ले लिया गया. मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से जफरयाब जिलानी ने अपना पक्ष रखना शुरू किया था. इसके बाद ASI की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया. ASI की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाली दलील अब पहली अपील में सुनने से संविधान पीठ ने साफ इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ASI की रिपोर्ट को लेकर जो आपत्ति आप यहां उठा रहे हैं आपने ट्रायल के दौरान तो ये बातें नहीं कहीं. इस मुद्दे पर आपकी दलीलें भी जोरदार और ठोस नहीं हैं क्योंकि कोर्ट ऐसे मुद्दे पर जब विशेषज्ञों की कोई कमेटी बनाती है तो उसमें कोई भी कमी या गलती हो तो उस बारे में बताएं.

चीफ जस्टिस ने कहा कि इस रिपोर्ट को लेकर उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था. लिहाजा सीपीसी के नियम-26 के मुताबिक भी हम इसे यहां यानी पहली अपील में नहीं सुन सकते. मुस्लिम पक्षकारों की ओर से ASI की रिपोर्ट पर मीनाक्षी अरोड़ा वो आपत्तियां जता रही थीं जो ट्रायल के दौरान कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाई गईं. CJI रंजन गोगोई ने कहा कि पुरातत्व विभाग के अधिकारियों कि रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर के तौर पर प्रक्रिया के अनुरूप थी, आपकी कोई आपत्तियां जायज नहीं हैं, क्योंकि पहली अपील में आपने आपत्ति नहीं जताई.

25.9.2019 की सुनवाई की दलीलें:

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03.20 PM: सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि क्या आपने, कोर्ट कमिश्नर और ASI विशेषज्ञ ने कोर्ट के आदेश पर कोई रिपोर्ट सौंपी. तो आप क्या ये कहना चाहती हैं कि रिपोर्ट किसी और ने तैयार की? वैसे भी कोर्ट कमिश्नर से कोई पूछताछ नहीं होती है. इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि हमारी आपत्ति ये है कि बिना सबूत के रिपोर्ट का क्या मतलब है? इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो कोर्ट कमिश्नर है ना कि आपका गवाह. मीनाक्षी अरोड़ा ने जवाब दिया किया कि हमने आपत्ति की थी क्योंकि हम उनकी रिपोर्ट के सारांश पर बात करना चाहते थे लेकिन कोर्ट ने हमे इजाज़त नहीं दी. मीनाक्षी अरोड़ा के सवाल पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी आपत्ति स्पेसिफिक नहीं थी, आप कोर्ट को ये नहीं बता पाईं कि आखिर कोर्ट कमिश्नर से आप क्या पूछना चाहते थे.

02.50 PM: ASI की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा कि मस्जिद बाबर ने बनाई या औरंगजेब ने, मैं भी इसमें नहीं पड़ूंगीं. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ASI का रिपोर्ट ना मानने का आधार क्या है? जस्टिस बोबड़े ने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी परंपरा रही है, पुराने जीर्ण मंदिरों को उसी स्थान पर नए सिरे से बनाया जाता है. क्या जीर्ण मन्दिर की जगह पर मस्जिद बनाई गई?
इसपर मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि ये तो हिंदू पक्ष को बताना पड़ेगा कि वहां मंदिर था, वो सबूत दें. किसी यात्री के वृतान्त से ये कैसे साबित होगा कि उसे किसी ने बताया था कि वहां एक मंदिर था.

12.14 PM: सुप्रीम कोर्ट में ASI की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि 1885 में जिला जज ने पाया था कि महंत रघुबर दास ने मंदिर बनाया था. मस्जिद ऐसी जगह बनाई गई, जो हिंदुओं के लिए पवित्र थी, इसको 356 साल हो गए हैं. ऐसे में इस मामले में कुछ करने से शांति भंग होगी, इसलिए दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें.

12.11 PM: मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं. ASI की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा अदालत में दलीलें पेश कर रही हैं. मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मस्जिद 1528 से थी, लेकिन वहां पर कई सबूत मिले हैं. कुछ लोगों का विश्वास है कि वहां रामजन्मस्थान था लेकिन तब 1528 में कुछ हुआ था.

12.05 PM: मुस्लिम पक्ष की ओर से जफरयाब जिलानी ने कहा कि 1865 में पहली बार निहंग सिख मस्जिद वाली इमारत में जबरन घुसे और पाठ शुरू किया था. मना करने पर वो नहीं हटे तो दरोगा और पुलिस ने उनको जबरन बाहर किया था. तब पहली बार कोई गैरमुस्लिम उस इमारत में उपासना के लिए दाखिल हुआ था. इन्हीं तर्कों के साथ जफरयाब जिलानी की दलीलें अदालत में पूरी हुईं.

12.02 PM: जफरयाब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में हवेनत्सांग की यात्रा का वृतांत बताते हुए विक्रमादित्य के बनाए मंदिर और बौद्ध मठ स्मारकों का अयोध्या में होने का ज़िक्र किया. मंदिरों के इस शहर में सारे मंदिर हिंदुओं के नहीं थे. इस दौरान जिलानी ने 1862 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें जन्मस्थान को एक अलग मंदिर बताया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि रामकोट भगवान राम का जन्मस्थान है.इसपर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि उनके गजेटियर में कहा गया है कि रामचबूतरा ही राम का जन्मस्थान है और जो कि केंद्रीय गुंबद से 40 से 50 फीट दूर है. जिलानी ने जवाब दिया कि ये उनका विश्वास है हमारा नहीं है. इसी दौरान जस्टिस भूषण ने कहा कि अंग्रेजों ने इस जगह को दो हिस्सों में बांटा था, एक अंदरूनी और बाहरी अहाता यानी कोटयार्ड इसलिए उन्होंने बाहरी कोटयार्ड में पूजा करना शुरू किया था. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी गजेटियर इस बात का इशारा करते हैं कि राम चबूतरे पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था.

10.55 AM: मुस्लिम पक्ष की ओर से जफरयाब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह रामचबूतरे को भगवान राम का जन्मस्थान नहीं मानते हैं. ये हमने स्वीकार नहीं किया है, बल्कि हिंदुओं का विश्वास है. हमने सिर्फ 1886 में दिया गया कोर्ट का आदेश आपके सामने रखा था.
सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारा भी वही स्टैंड है जो राजीव धवन की ओर से रखा गया है. गौरतलब है कि राजीव धवन का कहना है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन कहां इसका जवाब उनके पास नहीं है.

मंगलवार को क्या कहा गया था?

बता दें कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने माना था कि रामचबूतरा ही राम का जन्मस्थान है. सुप्रीम कोर्ट में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर 30वें (24 सितंबर) दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने माना कि राम चबूतरा ही जन्मस्थान है क्योंकि हिन्दू दावेदार भी सालों से इसी पर विश्वास करते रहे हैं. मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि इस मामले में 1885 में डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश है कि हिंदू राम चबूतरे को जनस्थान मानते थे. मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि जब कोर्ट का आदेश है तो हम इससे अलग कैसे हो सकते है?

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