BNS Act: एक जुलाई से बीएनएस के तहत दर्ज होगी एफआईआर, एक से ज्यादा चोरी करने वाले को मिलेगी इतनी सजा

अदालतों में ई-साक्ष्य को भी सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा।

नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है।

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामलों की जांच दो माह में पूरी की जाएगी।

साथ ही पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति की जानकारी लेने का अधिकार प्राप्त होगा।  विदेश में बैठे अपराधियों को भी बनाया जाएगा आरोपी उन्होंने बताया कि अपराध में लिप्त होने पर विदेशों में रहने वालों को भी आरोपी बनाया जा सकेगा।

वहीं किसी बच्चे अपराध में लिप्त कराने वाले को तीन से 10 वर्ष तक की सजा की व्यवस्था की गई है।  भीड़ द्वारा मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग व अन्य आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या पर आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है।

वहीं एक से ज्यादा बार चोरी करने वालों को पांच वर्ष तक की सजा की व्यवस्था की गई है।  साथ ही एफआईआर की प्रति अब पीड़ित को भी मुफ्त दी जाएगी।

दुष्कर्म व एसिड अटैक के मामलों में पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। यह भी पढ़ें: UP News: डीपीसी की बैठक में दो आईएएस अधिकारियों की लॉटरी लगी, कुल पांच की चमकी किस्मत, देखें फुल डिटेल यह भी पढ़ें: UP Politics: सामने आ गई अनुप्रिया पटेल के पत्र की असल वजह, लोकसभा चुनाव से निकला कनेक्शन ।

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