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Paper Leak Law: यूपी में पेपर लीक के लिए नया कानून पास, संपत्ति भी हो सकती हैं जब्त; एक करोड़ तक जुर्माना
- न्यूज़
- Tuesday | 30th July, 2024
यह भी खास कानून के दायरे में किसी पद पर भर्ती, नियमितीकरण या पदोन्नति की परीक्षा के अलावा उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, निकाय या आयोग और सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भर्ती समिति की परीक्षाएं भी आएंगी।
गड़बड़ी होने पर साल्वर गिरोह, सेवा प्रदाता व उससे जुड़े कर्मचारी, एजेंट व सेवा प्रदाता की सहायक कंपनी, परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में होंगे।
नकल व पेपर लीक जैसे अपराध के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्नपत्र को वास्तविक प्रश्नपत्र के रूप में परीक्षा से पूर्व प्रसारित करना भी अपराध होगा।
यदि पेपर लीक व नकल समेत परीक्षा से जुड़ी गड़बडि़यों में परीक्षा कराने वाला संस्थान या एजेंसी की संलिप्तता पाई गई तो परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा।
संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।
अपराध संज्ञेय व गैरजमानती होंगे।
किसी आरोपित को तब तक जमानत नहीं मिलेगी, जब तक लोक अभियोजक को उसके आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया जाए।
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