Good News: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के फोन बिल जैसे रीइंबर्समेंट पर नहीं लगेगा GST

संक्षेप:

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि फोन बिल जैसे रीइंबर्समेंट पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पहले खबर थी कि सरकार `अप्रत्यक्ष कमाई` को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार कर रही है।

किन खर्चों के रीइंबर्समेंट पर नहीं लगेगा जीएसटी?

सरकार ने कहा है कि घर का किराया, टेलीफोन बिल, अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम, स्वास्थ्य जांच, वाहन, जिम, पेशेवर पोशाक, मनोरंजन और इसी तरह के खर्चों के रीइंबर्समेंट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

ये भी पढ़े : 20 साल के कॉलेज छात्र ने बनाया रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांति लाने वाला पोर्टल


दरअसल हाल ही में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग(एएआर) ने फैसला दिया कि कर्मचारियों के कैंटीन चार्जेज भी जीएसटी के दायरे में है। इसी के बाद से रीइंबर्समेंट को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा था।

जीएसटी काउंसिल करती है जीएसटी से संबंधित सभी फैसले

बता दें कि जीएसटी से संबंधित सभी फैसले जीएसटी काउंसिल करती है. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) का फैसला जीएसटी काउंसिल के लिए बाध्यकारी नहीं है। एएआर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका अधिकतर काम इनकम टैक्स विभाग से संबंधित होता है।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

Read more Lucknow की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।

Related Articles