UP News: अब छोटे शहरों में भी चालू होंगे सिनेमाघर, 100 प्रतिशत तक अनुदान का शासनादेश जारी

एसजीएसटी में मिलेगा अनुदान मौजूदा सिनेमाघर तोड़कर व्यावसायिक काम्प्लेक्स व आधुनिक सिनेमाघर बनाने पर तीन वर्ष एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और फिर दो वर्ष में जमा होने वाले एसजीएसटी का 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।  सिनेमा हाल की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित करने या स्क्रीन की संख्या बढ़ाने पर तीन वर्ष एसजीएसटी का 75 प्रतिशत और अगले दो वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।  कम से कम 75 सीटों की क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण के लिए तीन वर्ष के एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और दो वर्ष के एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

बंद एकल सिनेमाघरों में अगले वर्ष 31 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेकर फिल्म दिखाने पर तीन वर्ष के एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।  फेडरेशन व एसोसिएशन ने जताया आभार सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण में खर्च वास्तविक धनराशि के 50 प्रतिशत की सीमा तक एसजीएसटी के समतुल्य धनराशि अनुमन्य होगी।

उत्तर प्रदेश सिनेमा एक्सीबिटर फेडरेशन के अध्यक्ष एवं माल व मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के महामंत्री आशीष अग्रवाल ने योजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में फिर से सिनेमा उद्योग का विकास होगा। यह भी पढ़ें: जनप्रतिनिधियों के सामने सोफा या ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे, यू्पी में सरकारी अफसरों के लिए आ गया नया आदेश ।

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