UPPCL: यूपी में ब‍िजली के नये कनेक्‍शन को लेकर बड़ा अपडेट, नियामक आयोग ने खार‍िज क‍िया व‍िभाग का ये प्रस्‍ताव

उपभोक्ता परिषद के दाखिल प्रस्ताव पर नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह द्वारा सुनाए गए अहम निर्णय में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कारपोरेशन के निदेशक मंडल से बिजली चोरी से संबंधित पारित प्रस्ताव नियम विरुद्ध है।

पावर कारपोरेशन का प्रस्ताव विद्युत अधिनियम व विद्युत वितरण संहिता के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है इसलिए उसे खारिज किया जाता है। आदेश में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों को समझाते हुए कहा है कि वर्ष 1910 के एक्ट में बिजली चोरी का प्रावधान था जिसे विद्युत अधिनियम 2003 में और कड़ा बनाया गया।

बिजली चोरी के कड़े कानून में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता।

चोरी के मामले में राजस्व निर्धारण के जमा न होने तक संबंधित परिसर में नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।

चूंकि खारिज प्रस्ताव कारपोरेशन के निदेशक मंडल से पारित था इसलिए आयोग के निर्णय के बाद अब निदेशक मंडल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि निदेशक मंडल के आदेशों की समीक्षा होनी चाहिए। यह भी पढ़ें: UPPCL: ब‍िजली उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत, व‍िभाग ने शुरू क‍िया ऐसा काम... लोगों को म‍िलेगा जबरदस्‍त फायदा ।

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