अनुप्रिया की चिट्ठी से छिड़ी बहस, अब आयोग का भी आया जवाब; नियमावली दिखाई तो ये बात हुई क्लियर

अचानक ही उनके इस कदम को उनकी भावी राजनीति से भी जोड़कर देखा जाने लगा है।

अनुप्रिया के आरोप साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण पर है।

उनकी मांग है कि आवश्यक प्रविधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों को इन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

भले ही इसके लिए कितनी भी बार नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। उनका कहना है कि आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थी को नाट फाउंड सूटेबल घोषित करके इस वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता।

जबकि, अन्य पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता की परीक्षा अपनी योग्यता के आधार पर ही पास करते हैं।

साथ ही साक्षात्कार आधारित परीक्षाओं के लिए अर्ह पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी सरकार को लिखा पत्र इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी ओर से सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि नियमावली में स्पष्ट है कि न्यूनतम अर्हता अंक न मिलने पर भी नाट फाउंड सूटेबल अंकित नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रेडिंग अंकित की जाती है।

साक्षात्कार समाप्ति के पश्चात साक्षात्कार परिषद के सदस्य तथा प्रविधिक परामर्शदाताओं द्वारा दी गई ग्रेडिंग को औसत के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तित कर मार्कशीट में अंकित किया जाता है। रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी श्रेणी में अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक धारित नहीं करते या उपलब्ध नहीं होते तो ऐसी सारी अनभरी रिक्तियों को आयोग स्तर पर किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है।

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