उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच ने मेरिट लिस्ट फिर से बनाने का दिया आदेश

विशेष अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

इसमें एकल पीठ ने 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था।  एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है।  टीईटी अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए अर्ह बनाता है।

हालांकि, एकल पीठ ने यह भी कहा था कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अपने फैसले में दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए।

निर्देशों के अनुसार ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाए।

सर्विस रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची बनाने में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। यह भी पढ़ें: UP By Election 2024 : मुश्किलों भरी राह आसान बनाने में जुटी भाजपा, तो पुराना जनाधार पाने का प्रयास करेगी सपा यह भी पढ़ें: दो नदियों के जुड़ने से यूपी-एमपी के 13 जिलों की चमकेगी किस्मत, सीएम योगी के आदेश पर प्रोजेक्ट पर काम शुरू ।

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