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`यूपी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं, लेकिन...`, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
- न्यूज़
- Saturday | 18th May, 2024
2009 में दाखिल की गई थी याचिका न्यायमूर्ति विवेक चैधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने हरदोई और अयोध्या के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दो प्रैक्टिसनरों की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका वर्ष 2009 में दाखिल की गई थी।
इसके बाद समय के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में आदेश जारी किए।
उन सभी का संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने उपरोक्त आदेश दिया है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 नवंबर, 2003 को एक आदेश जारी किया था जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस को लेकर कुछ दिशा-निर्देश हैं।
कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस में उन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस से याचीगण को तब तक न रोका जाए जब तक कि सरकार इस बावत कोई नियम नहीं बनाती है। यह भी पढ़ें: Elvish Yadav Case: ईडी ने एल्विश के करीबी ईश्वर व विनय से की पूछताछ, रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई का मामला यह भी पढ़ें: UP Weather: आगरा-प्रयागराज में लू के लिए यलो अलर्ट जारी, अगले चार दिन यूपी में आसमान से बरसेगी आग, जानिए आज कैसा रहेगा यूपी का मौसम ।
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