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रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को सात साल की सजा, कोर्ट ने लखनऊ के डीएम को दिया ये आदेश
- न्यूज़
- Tuesday | 17th June, 2025
कोर्ट ने माना है कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर तुरंत राहत राशि दिए जाने से फर्जी और झूठा मुकदमा दर्ज करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
अगर चार्जशीट दायर होने के बाद राहत राशि दी जाएगी तो झूठा मुकदमा दर्ज कराने के चलन पर रोक लगेगी।
जज ने जुर्माने की आधी रकम मामले में झूठे फंसाए गए आरोपित या उनके परिवार को देने का भी आदेश दिया है।
भूपेंद्र की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
कोर्ट ने मुआवजे की रकम उसके उत्तराधिकारियों को देने को कहा है। एससी/एसटी एक्ट के विशेष अभियोजक अरविंद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बाराबंकी के जैदपुर की रहने वाली रेखा देवी ने स्थानीय थाने में 29 जून 2021 को राजेश और भूपेंद्र के खिलाफ जानमाल की धमकी देने और सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
घटनास्थल थाना बीकेटी का होने के कारण मामले की विवेचना को लखनऊ के बीकेटी थाने में भेज दिया गया, जहां पता चला की वादिनी अनुसूचित जाति की है, लिहाजा मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी ने की।
सीओ को जांच के दौरान पता चला कि आरोपितों को झूठा फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है।
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