होटल-रेस्त्रां मालिक बताएंगे अपनी पहचान, यूपी में बनेगा नया कानून; सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

घुसपैठियों के मिलने पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिया अथवा अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए।

ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते।

होटल, रेस्त्रां, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में सुस्पष्ट कानून होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश  कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कारावास व अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।

ऐसे अपराध को संज्ञेय व गैरजमानती मानते हुए कार्रवाई होनी चाहिए।

विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य हो।  खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कार्मिकों को पहचान पत्र धारण करना भी अनिवार्य हो।

छद्म नाम रखने, गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध भी कड़ी सजा होनी चाहिए।  नए कानून के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोईघर व भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना व न्यूनतम एक माह की फुटेज सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होना चाहिए।  रसोईघर में भोजन पकाते समय व प्रतिष्ठान में उसे परोसते समय सिर ढकना, मास्क पहनना व दस्ताने पहनना अनिवार्य होना चाहिए।  गौरतलब है कि कांवड़ मेला के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पुलिस ने दुकानदारों के सहमति से खानपान की दुकानों व ठेलों पर दुकानदार के नाम का बोर्ड लगवाया था।

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