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ठाकुर बांकेबिहारी गलियारा पर `सुप्रीम` फैसला, मंदिर कोष के 500 करोड़ से खरीदी जाएगी गलियारा के लिए 5 एकड़ भूमि
- न्यूज़
- Thursday | 15th May, 2025

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह राशि केवल भूमि अधिग्रहण के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी।
खरीदी गई पूरी भूमि मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत होगी।मंदिर के सिविल जज को निर्देशित किया गया है कि वह मंदिर प्रबंधन के लिए एक ऐसे रिसीवर की नियुक्ति करें, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हो।
वेदों और धार्मिक शास्त्रों को का गहन ज्ञान रखता हो। मंदिर के प्रशासनिक कार्योें में अनुभवी भी हो।
न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि मंदिर के आंतरिक प्रबंधन में जिला प्रशासन या किसी भी सरकारी एजेंसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।मंदिर से संबंधित सभी निर्णय ट्रस्ट एवं नियुक्त रिसीवर द्वारा लिए जाएंगे।
इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में मंदिर निधि से भूमि खरीदने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश में संशोधन करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह भी पढ़ें: Banke Bihari Corridor: कॉरिडोर बनने से अस्तित्व खो देंगी वृंदावन की नौ गलियां, पौराणिकता और प्राचीनता पर भी संकट ।

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