Bihar Bijli Board NBPDCL: खुशखबरी! बिहार के इस जिले में बनेंगे 7 नए पावर सब-स्टेशन, DM से मांगी गई जमीन

एक पीएसएस के निर्माण के लिए 60 मीटर और 40 मीटर जमीन की आवश्यकता एक पीएसएस के निर्माण के लिए 60 मीटर और 40 मीटर जमीन की आवश्यकता है।

इसमें सर्वप्रथम सरकारी जमीन की मांग की गई है।

अगर उपयुक्त जगह पर सरकारी जमीन नहीं मिलती है तो प्रखंड अंतर्गत स्वीकृत स्थल के आसपास सरकारी जमीन को भी इसके लिए लिया जा सकता है। राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा पीएसएस निर्माण के लिए एक एकड़ तक सरकारी गैरमजरूआ आम जमीन के नि:शुल्क स्थायी हस्तानांतरण की शक्ति समाहर्त्ता को प्रयायोजित है। जमीन उपलब्ध नहीं होने पर बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के शर्त पर प्राप्त किया जा सकता है।

चिह्नित जमीन का हस्तानांतरण योजना की नोडल एजेंसी आरइसी लिमिटेड से स्वीकृति के बाद ही होगी। ये भी पढ़ें- Ration Card : बंद होने वाला है इन लोगों का राशन कार्ड बिना देरी के फटाफट करवा लें ये काम ये भी पढ़ें- KK Pathak के शिक्षा विभाग का नया कारनामा, कैलेंडर से गायब हो गया मंगलवार का दिन ।

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