- होम >>
Re-registration Of Vehicle : मैनुअल आरसी वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का शुरू हुआ री-रजिस्ट्रेशन, पढ़ लें इसकी शर्तें
- न्यूज़
- Monday | 27th May, 2024
विभाग ने री-रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन के समक्ष डीटीओ व एमवीआइ की संयुक्त तस्वीर को अनिवार्य किया है।
इसके साथ ही ऐसे वाहनों के इंजन, चेचिस आदि की गहनता से जांच करने को भी कहा है।
डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि री-रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है। लॉगबुक जमा नहीं करने से चुनाव ड्यूटी के भुगतान में बाधा लोकसभा चुनाव में अधिग्रिहित किए गए वाहनों के भुगतान की दिशा में जिला वाहन कोषांग तेजी से काम कर रहा है।
जिन वाहन मालिकों ने कोषांग में लॉगबुक जमा कर दिया है, उन्हें राशि देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं, करीब 40 प्रतिशत वाहन मालिकों ने लॉगबुक जमा नहीं किए हैं।
इससे ऐसे वाहनों के भुगतान में बाधा है।
डीटीओ सुशील कुमार ने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने लॉगबुक जमा नहीं किया है, वे जल्दी जमा कर दें, ताकि उनके भुगतान की कार्यवाही शुरू की जाए। ये भी पढ़ें- ओवैसी की BJP-RSS से डील? Lalu Yadav के कैंडिडेट का चौंकाने वाला खुलासा, कहा- दाढ़ी वालों के साथ... ये भी पढ़ें- Patna Metro News: कुछ ऐसे होंगे पटना मेट्रो के स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर लगाए जाएंगे स्क्रीन डोर ।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.






डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।