लोकसभा चुनाव 2019 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में MP अजय निषाद बरी, जानें क्या है पूरा मामला

, मुजफ्फरपुर।

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) ने बरी कर दिया है।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पूर्वी ज्योति कुमार कश्यप के विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में विचारण चल रहा था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष सांसद पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों को पेश नहीं किया गया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार उर्फ बच्चा पटेल ने बताया कि विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।

बिना अनुमति के रोड शो करने का आरोप पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उड़नदस्ता के सकरा में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी नंदेश्वर सल्हेता ने 18 अप्रैल 2019 को सकरा थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें कहा था कि 17 अप्रैल 2019 को सुबह 10 बजे मारकन चौक व 11.45 बजे विद्याझांप में भाजपा प्रत्याशी के रूप में अजय निषाद की ओर से 65 बाइक से रोड शो निकाला गया था। यह रोड शो बिना अनुमति के निकाला गया था।

प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया था।

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