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Uttarakhand News: नहीं खुला माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता, हाई कोर्ट में तीन जुलाई को होगी अगली सुनवाई
- न्यूज़
- Wednesday | 18th June, 2025
पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेश को राज्य सरकार के अलावा सीधी भर्ती से नियुक्त प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर कर चुनौती दी।
प्रभावित शिक्षक प्रेमा बौड़ाई सहित अन्य का कहना था कि उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई है, ऐसे में वरिष्ठता निर्धारण में तदर्थ सेवा को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जबकि पिथौरागढ़ के शिक्षक जीवन धामी, लक्ष्मण खाती व अन्य पक्षकारों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तदर्थ सेवा के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण का निर्णय दिया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को भी सरकार ने चुनौती नहीं दी थी।
इन शिक्षकों में कुछ को सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ तक दे दिया।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि नियत कर दी। ।
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