- होम >>
Uttarakhand में स्थानांतरण अधिनियम के पालन को लेकर हाई कोर्ट सख्त, दिया दो दिन का टाइम
- न्यूज़
- Saturday | 28th June, 2025
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पदों की संख्या कम होने के कारण यह प्रक्रिया सीमित समयावधि में पूरी की जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि 30 जून 2025 तक पात्रता सूची एवं रिक्त पदों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए।
सभी पात्र अभ्यर्थियों को सात जुलाई तक विकल्प देने की अनुमति होगी। स्थानांतरण आदेश 11 जुलाई तक पारित किए जाएं।
मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई नियत की गई है।
कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार यह आदेश 26 जून को जारी किया गया है। ।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
Read more Nainitalकी अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।






डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।