कैब कंपनियां मांग रही टोल, तो थाने में दर्ज कराए केस

संक्षेप:

  • एमसीडी अफसरों ने कैब कंपनियों को दी चेतावनी
  • टैक्स में छूट के बाद भी कंपनियां नहीं वसूल सकती टोल
  • एमसीडी टैक्स वसूल करने पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का केस

कमर्शल गाड़ियों को टोल टैक्स में 36 दिनों तक छूट देने के बाद साउथ एमसीडी अफसरों ने कैब कंपनियों को चेतावनी दी है। एमसीडी अफसरों ने साफ कर दिया है कि टैक्स में छूट के बाद भी अगर कैब कंपनियां यात्रियों से एमसीडी टैक्स वसूल करती हैं तो ऐसे शिकायतों पर एमसीडी कैब कंपनियों के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराएगी। यात्री इस संबंध में एमसीडी ऐप एसडीएमसी - 311 पर कंप्लेंट कर सकते हैं।

मामले को लेकर साउथ एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी की चेयरमैन शिखा राय के बताया कि एनएच-1 पर स्थित कुंडली, एनएच-8 पर रजोकरी, एनएच -10 पर टिकरी, एमजी रोड पर आया नगर, नोएडा लिंक रोड पर कालिंदीकुंज, ओल्ड दिल्ली रोड पर कापसहेड़ा, डीएनडी ब्रिज पर डीएनडी टोल, एनएच -2 पर स्थित बदरपुर- फरीदाबाद मेन, एनएच -2 पर ही स्थित बदरपुर-फरीदाबाद बॉर्डर पर आरएफआईडी बैरियर लगाया जा रहा है, ताकि कमर्शल वाहन आसानी से एंट्री बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर सके और ट्रैफिक जाम न हो।

इन स्थानों पर सिविल वर्क के लिए एमसीडी ने कमर्शल वाहनों का 36 दिनों तक टोल टैक्स में छूट दे दी है। लेकिन, शिकायत मिल रही है कि टैक्स में छूट देने के बाद भी कैब कंपनियां यात्रियों से एमसीडी टोल वसूल कर रही हैं। स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन का कहना है कि लोगों से अपील की गई है कि अगर कैब कंपनियां चेतावनी के बाद भी किसी से एमसीडी टोल किराए में शामिल कर वसूल करती हैं, तो वे एमसीडी के ऐप एसडीएमसी - 311 पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित कैब कंपनी के खिलाफ थाने में एमसीडी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराएगा।

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