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ग्रेटर नोएडा में क्यों GDP में शामिल नहीं औद्योगिक इकाइयां? अब प्राधिकरण ने सरकार से कर दी ये डिमांड
- न्यूज़
- Wednesday | 18th June, 2025
फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण होने पर सभी श्रमिकों की पूरी जानकारी देने होती है।
नए श्रमिक के आने पर फिर पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसमें समय और पैसे बर्बाद होते हैं। फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण कराने पर इकाई की खुद की एंबुलेंस, जो मैप है उसी के मुताबिक निर्माण, श्रमिकों को कई तरह के प्रोत्साहन आदि की सुविधा देनी होती है।
यही कारण है कि छोटी इकाइयां शाप एक्ट में पंजीकरण कराती हैं। पिछले दिनों उद्यमियों के लिए फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए शिविर लगाया गया था।
उस दौरान उद्यमियों ने जटिल प्रक्रिया की समस्या रखी थी।
उच्चाधिकारियों ने कारखाना विभाग के प्रमुख सचिव से प्रक्रिया सरल करने का अनुरोध किया है। सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ।
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