Bihar Jamin Card: सर्वे के बाद राशन कार्ड की तरह मिलेगा जमीन कार्ड, बस कुछ बातों का रखना होगा खास ध्यान

अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो भी चिंता की जरूरत नहीं है।

जिनके नाम पर जमीन खतियान में है और उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके मृत्यु प्रमाणपत्र या उससे जुड़ा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

रजिस्ट्री के कागजात, जमाबंदी की रसीद, खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, खतियान की नकल, जमीन पुश्तैनी है तो जिनके नाम से जमीन है और वे जीवित नहीं हैं तो उनका मृत्यु प्रमाणपत्र, कोर्ट का आदेश है तो उसकी कापी, आवेदक का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की कापी देने होंगे। रैयत को दिए जाएंगे तीन अवसर सर्वे के दौरान रैयत को अपना पक्ष रखने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे।

अगर किसी के पास पूरे कागजात नहीं हैं तो भी वे स्वघोषणा तैयार करें।

जब पूरे कागजात हो जाएं तो उन्हें शिविर या अमीन के पास दे दें।

इसके बाद भी यदि कोई रैयत चूक जाते हैं और उनके पक्ष में कोई प्रकाशन नहीं होता है तो प्रकाशित ड्राफ्ट के आधार पर अपील का मौका मिलेगा। सुनवाई के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

यह प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी अपनाई जा सकती है।

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