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Bihar News: `डॉक्टरों की मामूली शिकायत पर भी तुरंत संज्ञान लें पुलिस अधिकारी`, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का सख्त निर्देश
- न्यूज़
- Tuesday | 20th August, 2024
कानून के तहत डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना, हिंसा से निपटने के लिए समुचित प्रविधान किए गए हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ मामूली से मामूली अपराध पर तीन से पांच वर्ष तक की सजा और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किए गए हैं।
संपत्ति का नुकसान होने पर क्षति हुई संपत्ति का दोगुना जुर्माना वसूलने की भी व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं मंत्री पांडेय ने कहा डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सरकार इसे लेकर पूरी तरह सजग है। यह भी पढ़ें: Bihar News: IGIMS पटना ने RG Kar Medical College की घटना से लिया सबक, हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे 200 CCTV कैमरे Kolkata Doctor Case: डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शीर्ष अदालत ने स्वत: लिया संज्ञान ।
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