Bihar Niyojit Teacher: नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- नौकरी छोड़िए या सक्षमता परीक्षा दीजिए

चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा झटका प्रारंभिक शिक्षक संघों द्वारा सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अप्रैल में पटना हाई कोर्ट के भी याचिकाकर्ताओं की इस तरह की मांग निरस्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से बिहार के लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। नई शिक्षक नियमावली के अनुसार, नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, जिसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अपने कौशल को बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कोर्ट ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में आपलोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन स्थितियों के दृष्टिगत उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।

बता दें कि बिहार सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि सक्षमता परीक्षा पूरी तरह वैकल्पिक है।

परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, बीपीएससी शिक्षकों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। ये भी पढ़ें Motihari News: मोतिहारी में दिनदहाड़े गोली मार जिला परिषद सदस्य की हत्या, भड़का आक्रोश, सड़क जाम Bihar Politics: RSS को लेकर ये क्या कह गए शिवानंद तिवारी? हो सकता है सियासी बवाल; 400 सीट को लेकर भी दिया बयान ।

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