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Bihar Petrol VAT: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोलियम डीलर्स को वैट रिटर्न दाखिल करने से मिली छूट
- न्यूज़
- Thursday | 4th July, 2024
ऐसे में बिहार के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि सरकार से लगातार यह अनुरोध करते रहे हैं कि जब वैट का भुगतान नहीं करना है तो रिटर्न दाखिल करने की झंझट से भी छुटकारा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार वैट अधिनियम के अंतर्गत कंपाउंडिंग करदाताओं को छोड़कर प्रत्येक निबंधित व्यवसायी के लिए त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर वैट दाखिल करना अनिवार्य है। जल संसाधन बना जीएसटी का पूर्णतः अनुपालन करने वाला पहला विभाग बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रविधानों को पूरी तरह लागू करते हुए शत-प्रतिशत टैक्स-डिफाल्ट-फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है।
विभागीय मंत्री विजय कुमार चौधरी और अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी है। इसके साथ ही निर्देश है कि भविष्य में भी जीएसटी वेब एप पोर्टल का समुचित उपयोग करते हुए इस स्थिति को बनाए रखा जाए।
बहरहाल विभागीय लेन-देन में जीएसटी के प्रविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन होने से खजाने में अतिरिक्त राजस्व पहुंचा है। उल्लेखनीय है कि विभाग की सभी प्रशाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संबंधित संस्थाओं एवं ठेकेदारों के लिए जीएसटी वेब एप पोर्टल उपलब्ध है।
इसका सक्रियता से उपयोग करते हुए मई में किसी भी तरह के लेन-देन में जीएसटी के विभिन्न प्रविधानों को शत-प्रतिशत लागू किया गया।
विभाग से जुड़े सभी ठेकेदारों ने अप्रैल का टैक्स रिटर्न भी जमा कर दिया है। ये भी पढे़ं- Nitish Kumar: अपने पास सत्ता, फिर भी नाराज हैं CM नीतीश कुमार; IAS अफसर के आगे जोड़ लिए हाथ ये भी पढ़ें- Bihar Land News: जमीन के रिकॉर्ड और सर्वे को लेकर बिहार सरकार एक्टिव, विजय सिन्हा ने दे दिया ये आदेश ।
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