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Bihar Traffic Challan Payment: प्रदूषण फेल वाहनों का घटा जुर्माना, सात दिन बाद ही कटेगा दूसरा ई-चालान
- न्यूज़
- Monday | 2nd September, 2024
इसके अलावा, अन्य वाहनों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 1500 जबकि दूसरी बार के लिए दो हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे ससमय अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट करा लें।
केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार वाहनों का अपडेट प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है।
प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने पर ऑटोमैटिक ई-चालान की व्यवस्था की गई है। जनहित को देखते हुए प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होने पर चालान की राशि को वाहनों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन कराने के लिए सात दिनों का समय भी दिया जाएगा।
इससे वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन करने में आसानी होगी और उन्हें दोबारा शमन की कार्रवाई से बचाया जा सकेगा।
- संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग ये भी पढ़ें- OMG कार के नंबर पर हेलमेट नहीं पहनने का जुर्माना, स्कूटी पर कटा सीट बेल्ट का चालान ये भी पढ़ें- बिहार में अब जमीन-फ्लैट से लेकर विवाह तक का निबंधन होगा ऑनलाइन, सिर्फ गवाही के लिए जाना होगा ऑफिस ।
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