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Dial 102: डायल 102 ने दौड़ाई पुरानी एंबुलेंस, एजेंसी पर साढ़े पांच करोड़ का जुर्माना
- न्यूज़
- Monday | 8th July, 2024
इस मामले में महालेखाकार की आपत्ति के बाद यह जुर्माना लगाया गया है।
स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में एंबुलेंस और शव वाहन की सुविधा के लिए पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्रा. लि. से पिछले साल मई महीने में सरकार ने करार किया था। करार के तहत एजेंसी को 90 दिनों के 757 एंबुलेंस 102 सेवा के लिए उपलब्ध कराना था, लेकिन एजेंसी ने 21 शव वाहन समेत 481 एंबुलेंस की उपलब्ध कराए।
इतना ही नहीं जो एंबुलेंस मुहैया कराए गए वे पांच वर्ष या इससे अधिक पुराने थे।
जबकि ऐसे एंबुलेंस उपलब्ध कराने थे, जो तीन महीने से अधिक पुराने न हो। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सरकार ने आठ महीने के विलंब के लिए प्रति एंबुलेंस पांच हजार रुपये प्रति 30 दिन की दर से 3.02 करोड़ रुपये की पेनाल्टी एजेंसी पर लगाई। कॉल सेंटर की क्षमता कुल 75 सीट इसके अलावा, एंबुलेंस एजेंसी द्वारा संचालित हो रहे कॉल सेंटर के संयुक्त भौतिक परीक्षण में यह बात सामने आई कि कॉल सेंटर की क्षमता कुल 75 सीट की ही थी।
जबकि करार के मुताबिक दो शिफ्ट में काल सेंटर सौ सीट तथा तीसरी शिफ्ट में 50 सीट के साथ संचालित होना था। इस मामले पर एजेंसी पर 2.47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस प्रकार दोनों मामलों को मिलाकर पांच करोड़, पचास लाख और सत्तर हजार रुपये का जुर्माना एजेंसी पर लगाया गया है। इस मामले में महालेखाकर कार्यालय की आपत्ति भी सरकार को प्राप्त हुई है।
जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रभारी रेफरल ट्रांसपोर्ट ने संबंधित एजेंसी को पत्र भेज अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- Nitish Kumar: सीएम नीतीश ने पहले तीन जिलों में लिया बाढ़ का जायजा, फिर अधिकारियों को दे दी हिदायत Bihar Politics: रुपौली के लिए क्या है नीतीश का प्लान? अब करीबी नेता ने संभाला मोर्चा, लोगों से कर दी बड़ी अपील ।
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