KK Pathak को HC का झटका, 8 विवि के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- पहले मीटिंग करो

राज्य ब्यूरो, पटना।

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से बिहार के विश्वविद्यालयों के बैंक खाते फ्रीज करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक सभी विश्वविद्यालयों और उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने मगध विश्वविद्यालय समेत आठ अन्य विश्वविद्यालयों की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को सोमवार 6 मई को सभी विश्वविद्यालयों के आला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

पटना के एक होटल में होगी मीटिंग यह बैठक पटना के होटल मौर्या में सुबह 11 बजे होगी।

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि बैठक की अध्यक्षता कोई नहीं करेगा। वीडियोग्राफी कराने का दिया आदेश हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि बिहार के मुख्य सचिव उस दिन फुर्सत में रहते हैं तो, उक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।

यदि उन्हें समय नहीं मिल पाता है तो बैठक होगी और सभी मुद्दों पर समुचित तरीके से चर्चा की जाएगी।

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