KK Pathak वाला `एक्शन` रिपीट! एक लेटर से रुक गई शिक्षकों की Salary, सचिव ने दे दिया `ऑर्डर`

इसके लागू होने के पूर्व विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक अनुदान की राशि जो बचत खाता, चालू खाता एवं सावधिक जमा खाता में संधारित है तथा जो राशि अग्रिम स्वरूप भी दी गयी थी, को 15 दिनों के अंदर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार सरकार के नाम से उच्च शिक्षा निदेशालय में राजकोष में जमा करने हेतु जमा किया जाना था। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया था कि सीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से विश्वविद्यालयों को विमुक्त या पीएल खाता में उपलब्ध सहायक अनुदान की अवशेष (अव्यवहृत) राशि को राजकोष में 30 अगस्त, 2024 तक ऑनलाइन रिफंड के माध्यम से वापस जमा किया जाए। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कुलपतियों से कहा है कि लगातार स्पष्ट किया गया है कि संबंधित निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के पश्चात ही आगे का अनुदान विमुक्त करने पर विचार किया जायेगा।

इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि अनुदान विमुक्ति की कार्रवाई की जा सके। ये भी पढ़ें- बिना अनुमति शादी करने पर दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Salary: शिक्षकों की सैलरी पर आया बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम; पढ़ें पूरी डिटेल ।

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