Patna News : घूसखोर दारोगा को चार साल की जेल, बिहार के इस थाने में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था इंस्पेक्टर

, पटना। Bihar Politics In Hindi 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े जाने के मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने बिहार पुलिस (Bihar Police) के एक दारोगा को चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

मामले का अभियुक्त गया जिला के वजीरगंज थाना का तत्कालीन दारोगा हृदयानंद राम है।

शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ हुआ था केस निगरानी के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (ट्रैप) किशोर कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के भाई के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे में उसे मदद पहुंचाने की एवज में दारोगा बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। ब्यूरो के अधिकारियों ने 15 सितंबर 2017 को वजीरगंज थाना परिसर में दारोगा को शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगों ने गवाही दी है। धनरुआ में विवाहिता को पीटपीट कर हत्या दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता को पीट पीटकर हत्या कर दी और शव को घर मे छोड़कर सारे सदस्य फरार हो गए।

घटना धनरुआ थाना अंतर्गत बड़की सिमहाडी गांव की है।

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