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बिहार में अगले माह से खनिज परिवहन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य, एक जुलाई से लागू होनी थी व्यवस्था; अब आगे बढ़ी
- न्यूज़
- Tuesday | 2nd July, 2024
एक अगस्त से लागू होगी व्यवस्था राज्य में बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने खनिज वाहनों पर निबंधन की व्यवस्था बनाई थी। इस संबंध में 15 मई को ही निर्णय लिया गया था और व्यवस्था को एक जुलाई से प्रभावी बनाया जाना था।
लेकिन अब नए आदेश के तहत यह व्यवस्था एक अगस्त से प्रभावी होगी। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के चारो तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट करके उस पर सफेद रंग से छह इंच चौड़े फॉन्ट साइज के शब्दों में खनन वाहन निबंधन संख्या और निबंधन साफ्ट की निबंधन संख्या लिखने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि वाहनों को दूर से पहचाना जा सके और अवैध तरीके से खनन ढोने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके। विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जो वाहन एक अगस्त से प्रभावी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे उनके वाहनों के लिए ई-चालान जारी नहीं किया जाएगा। यह भी पढ़ें - राहुल गांधी को मठ-मंदिरों में पूजा की अनुमति न दें, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ VHP ने खोला मोर्चा 65 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, पटना HC ने बढ़े रिजर्वेशन को किया है रद्द ।
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