Bar And Restaurant: इस राज्य में धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज के पास नहीं खुलेगा बार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

पुलिस को भी कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह अफीम, चरस, गांजा सहित अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए एसओपी बनाए और जवाब दाखिल करे।

बता दें कि रांची में नशीले पदार्थ की बिक्री को लेकर अखबारों में छपी खबर पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई आरंभ किया है। ये भी पढ़ें- ओडिशा में डांस बार पर हमेशा के लिए लगेगी रोक, शराब की दुकानें भी होंगी बंद; माझी सरकार लेने जा रही एक्शन ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Salary: शिक्षकों की सैलरी को लेकर आई बड़ी खबर, अक्टूबर से बदल जाएंगे कई नियम; ध्यान से पढ़ें ।

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