Jharkhand High Court : प्रतिबंधित मांस की खुले में बिक्री पर HC नाराज, रांची SSP को सख्त कार्रवाई का आदेश

उनकी ओर से इससे संबंधित कई फोटोग्राफ भी अदालत में प्रस्तुत किए गए।

इस पर अदालत ने रांची एसएसपी से पूछा है कि झारखंड गो जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। इतने दिनों से ऐसा किया जा रहा है, तो क्या जिला प्रशासन या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी।

कोर्ट ने मौखिक कहा कि खुलेआम रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री हो रही है।

इस बात को कोर्ट से छुपाया गया है। 70 से ज्यादा मीट शॉप विक्रेताओं पर हुई कार्रवाई इससे पहले सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि श्यामानंद पांडेय की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रांची सहित राज्य में दुकानों पर मांस का प्रदर्शन करने का मुद्दा उठाया है।

ऐसा करना एफआइसीसीआइ के नियमों का उल्लंघन है। दुकानदारों को काले शीशे से मांस को ढंकना है।

इसके अलावा कई नियमों बनाए गए हैं, लेकिन राज्य में इसका पालन नहीं हो रहा है। यह भी पढ़ें ADG पत्नी के DIG पति को हाई कोर्ट से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति का है मामला Liquor Sale: रांची की तुलना मुंबई और गोवा से नहीं कर सकते, शराब बिक्री पर झारखंड हाईकोर्ट की फिर सख्त टिप्पणी ।

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