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Jharkhand News: इस डेट तक देनी होगी कैंटीन, क्रेच और रेस्ट हाउस की जानकारी, वरना जब्त होगा कारखानों का लाइसेंस
- न्यूज़
- Friday | 27th June, 2025
जागरण, रांची।
झारखंड में कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2025 लागू हो गया है।
इसमें कई प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें निर्धारित कामगार होने पर कारखानों में कैंटीन, क्रेच और रेस्ट हाउस की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।
इसके साथ ही, एनुअल रिटर्न में इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। संशोधित नियमावली में इसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है।
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी कारखानों को नोटिस जारी करते हुए झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2025 के आलोक में 30 जून तक एनुअल रिटर्न अपलोड करने को कहा है।
उसमें कैंटीन, क्रेच और रेस्ट हाउस की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि संशोधित नियमावली के तहत उक्त तिथि तक एनुअल रिटर्न अपलोड नहीं करने वाले कारखानों का लाइसेंस जब्त किया जाएगा।
संशोधित नियमावली में यह प्रविधान किया गया है कि प्रत्येक कारखाने का प्रबंधक संबंधित वर्ष के आगामी वर्ष की 15 जनवरी से पहले मुख्य निरीक्षक को फार्म-20 में रिटर्न प्रस्तुत करेगा। इसमें 250 से अधिक कामगार वाले कारखाने और कैंटीन के बारे में जानकारी देंगे।
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