Jharkhand की जेलों में काम करने वाले बंदियों की बढ़ेगी मजदूरी, कैदियों को अब दिए जाएंगे इतने रुपये

इतनी मिलेगी मजदूरी इस अधिसूचना के अनुसार अकुशल के लिए 405 रुपये, अर्धकुशल के लिए 425 रुपये व कुशल के लिए 560 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी निर्धारित है। वर्तमान में राज्य की जेलों में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 10 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार मजदूरी दी जा रही है।

इसके तहत ही अकुशल के लिए 91 रुपये, अर्धकुशल के लिए 113 व कुशल के लिए 144 रुपये प्रति बंदी प्रतिदिन भुगतान हो रहा है। कारा महानिरिक्षक ने पत्र में ये लिखा? कारा महानिरीक्षक ने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्व में 2015 में निर्धारित मजदूरी के अनुसार ही कैदियों को प्रति दिन प्रति बंदी भुगतान हो रहा है।

वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण हुआ है और उसका झारखंड गजट में भी प्रकाशन हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया है कि राज्य की जेलों में बंदियों को उनके कार्य के बदले संशोधित दर पर मजदूरी भुगतान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय। राज्य की जेलों में सश्रम कारावास के कैदी फाइल, कापी, साबुन, डिटर्जेंट, कंबल, कपड़ा, फिनाइल आदि का निर्माण करते हैं।

जेलों में लघु उद्योग संचालित है।

इन उद्योगों में कार्यरत कैदियों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। ये भी पढे़ं- Ayushman Card: सीएम चंपई सोरेन का एलान; आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का भी होगा 15 लाख तक मुफ्त इलाज PM Awas Yojana: झारखंड में इतने लाख आवासों का निर्माण हुआ पूरा, 9 साल बाद लोगों को मिलेगा अपने सपनों का घर ।

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