क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने के बाद कार्रवाई होगी? HC का केंद्र सरकार से सवाल

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए के आने की बात हो रही है, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अब तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया? राज्य सरकार औचक निरीक्षण और सत्यापन करे : हाई कोर्ट अदालत को बताया गया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी ढंग से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना रहे हैं।

वहां की आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि सरकार को संथाल परगना जैसे इलाकों में औचक निरीक्षण कर लोगों के आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड का सत्यापन करना चाहिए, ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके। घुसपैठियों को तुरंत निकालना जरूरी, सरकारें मिलकर काम करें अदालत ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें तुरंत निकालना जरूरी है, नहीं तो घुसपैठिए झारखंड आते रहेंगे।

राज्य सरकार को झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस फोर्स को मजबूत कर घुसपैठियों को रोकना होगा। अदालत ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों को देश एवं राज्य में घुसपैठ पर मिलकर काम करना होगा।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने संथाल परगना के छह जिलों के उपायुक्तों की बजाय कनीय अधिकारियों द्वारा शपथपत्र दाखिल किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास क्यों? अदालत ने कहा था कि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अदालत ने देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के उपायुक्तों को दोबारा शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया था कि आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें वापस भेजने की एक कार्ययोजना तैयार कर काम करें। संबंधित जिलों के एसपी घुसपैठ का डाटा उपलब्ध कराने में उपायुक्तों को सहयोग करेंगे।

मुख्य सचिव इन सभी की निगरानी करेंगे। बता दें कि इस संबंध में डेनियल दानिश ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।

इसमें संथाल परगना के बांग्लादेश (Bangladesh Crisis) से सटी सीमावर्ती के जिलों में लगातार हो रहे घुसपैठ को रोकने की मांग की गई है। यह भी पढ़ें Bangladesh Crisis: भारत में शरण मांगने सीमा पर पहुंचे बांग्लादेशी नागरिक, बीएसएफ के जवानों ने लौटाया Jharkhand High Court : प्रतिबंधित मांस की खुले में बिक्री पर HC नाराज, रांची SSP को सख्त कार्रवाई का आदेश ।

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