20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर नो टैक्स, आगरा के लोगों ने केंद्र के फैसले को सराहा

संक्षेप:

  • कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी पर कर छूट सीमा दो गुनी कर दी है
  • 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की सिफारिश की थी
  • केंद्र और कई राज्य सरकारें कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर चुकी हैं

केंद्र सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी पर कर छूट सीमा दो गुनी कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह अब निजी और पीएसयू के कर्मचारियों के लिए भी 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि करमुक्त होगी। अभी तक यह सीमा 10 लाख रुपये थी। इसके लिए सरकार जल्द विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत करमुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी करने को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार के इस तोहफे से केंद्रीय कर्मचारी भी ख़ुश हैं और कर्मचारी इस पहल को सकारत्मक पहलू से देख रहे हैं। आगरा की थाना छता क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ़ इण्डिया के ऑफिसर जे एस बलिया  का कहना है की सरकार की एक अच्छी पहल है ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 की जा रही है। सरकार की इस पहल से लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और हम सरकार की इस कदम की सराहना करते हैं

वहीं बैंक के सीनियर मैनेजर पी.के झा का कहना है की सरकार ने सहरानीय कदम उठाया है और यह सरकार का कदम काबिले तारीफ है सरकार के इस फैसले से निश्चित ही लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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सरकार के इस फैसले से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब पांच करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के गठित सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की सिफारिश की थी। इसके आधार पर केंद्र और कई राज्य सरकारें कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर चुकी हैं। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून (1972) उन संस्थानों पर लागू होता है। जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सरकार निजी क्षेत्र और पीएसयू के कर्मचारियों को लाभ देने के लिए जल्द कानून में संशोधन पेश करेगी। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी करने वाले करीब पांच करोड़ कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। यानि, संसद में कानून पारित होने के बाद पिछले वर्ष एक जनवरी के बाद हुए रिटायर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का बकाया मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसी तिथि से लागू है कैबिनेट के अन्य फैसले है

 

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