हाई कोर्ट का निर्देश: सरकार कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल वैन चलाए और सीटी स्कैन मशीन लगवाए 

संक्षेप:

  •  कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल वैन लाने की अपील।
  • अस्पतालों में आईसीयू-ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और सीटी स्कैन मशीन लगाने के निर्देश।
  • हाईकोर्ट ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिए। 
  • अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय।

देहरादून। प्रदेश में कोरोना से बत से बत्तर हालात हो रखे हैं। इसके अलावा पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में सुविधाओं के अभाव में परिस्थितियां डमाडोल हो चुकी हैं। जिसके चलते हाईकोर्ट ने सरकार से कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल वैन जैसी सुविधाओं को लाने की अपील की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और आलोक वर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिए।   

दरअसल हाई कोर्ट नैनीताल ने सरकार को पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था करने, अस्पतालों में आईसीयू-ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और सीटी स्कैन मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या गैर सरकारी अस्पताल कोविड मरीजों को 25 प्रतिशत बेड उपलब्ध करवा रहे हैं।

अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय 

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सरकार को विस्तृत रिपोर्ट छह मई तक पेश करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और आलोक वर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि मोबाइल वैन, मोबाइल टीमों का गठन, कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने, कोविड अस्पतालों के कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।


 

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