क्या आपने नौकरी बदलते वक्त पुरानी कंपनी से लिया फॉर्म-16 ?

संक्षेप:

  • आपने वित्त वर्ष 2017-18 में बदली नौकरी
  • पुराने संस्‍थान से फॉर्म-16 लेना न भूले
  • फॉर्म-16 के बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे

अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते है या फिर आपने वित्त वर्ष 2017-18 में नौकरी बदली है तो आपको अपने पुराने संस्‍थान से फॉर्म-16 लेना न भूले, क्योंकि इसके बिना आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई है। अगर किसी ने वित्त वर्ष 2017-18 में नौकरी बदली है तो उसे पुरानी कंपनी और नई कंपनी दोनों से फॉर्म 16 लेना होगा। इसके बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है।

दरअसल, फॉर्म 16 में आपकी सैलरी और आप पर कितना टैक्‍स बनता है इन सबका ब्‍यौरा दिया जाता है। अगर आपकी कंपनी ने आपकी इनकम पर टीडीएस काटा है तो इसका ब्‍यौरा भी फॉर्म 16 में होता है। मान लीजिए आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तब भी आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्‍स रिटर्न आपकी इनकम का प्रूफ है। सभी सरकारी और प्राइवेट संस्‍थान इनकम टैक्‍स रिटर्न को इनकम के प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार करते हैं।

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ऐसे में अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जरूरत पड़ने पर अलग से किसी तरह का प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। सरकार की कई योजनाओं में बेनेफिशियरी से आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन आम तौर पर किसी भी तरह का लोन देने से पहले पिछले दो साल का इनकम टैक्‍स रिटर्न मांगते हैं। अगर आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन आपको लोन देने से इनकार कर सकते हैं।

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