दुपहिया वाहनों पर बच्चे की मौजूदगी में 40 रखी जाएगी वाहन की स्पीड, पढ़ें पूरी खबर

संक्षेप:

  • बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए बना नया नियम 
  • 40 रखी जाएगी दोपहिया वाहनों की स्पीड 
  • वाहन पर हार्नेस भी अनिवार्य किया गया

मुजफ्फरनगर। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में जोड़े जाने वाले प्रस्ताव के लागू होने के बाद बच्चों के साथ होने वाले हादसों में निश्चित ही कमी आएगी। प्रस्तावित नियमों का समर्थन करते हुए लोगों ने बच्चों के साथ दुपहिया वाहनों की स्पीड 40 से भी कम किए जाने की मांग की है।

दरसल, सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकल या किसी दूसरे दोपहिया वाहन पर ले जाने के नए नियम बनाए हैं। अगर चार साल से कम उम्र का बच्चा व्यक्ति के पीछे बैठा है, तो उस बच्चे का भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर वाहन पर आपके अलावा केवल 4 साल की उम्र तक का बच्चा बैठा है, तो ऐसे में उस दोपहिया वाहन की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ बच्चे को वाहन चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस यानी एक तरह की बेल्ट लगानी जरूरी होगी. इसके अलावा वाहन को चलाने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति और 9 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चे को संभालने वाला व्यक्ति क्रैश हेलमेट जरूर पहने। इसके साथ यह हेलमेट सरकारी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे बच्चे की वाहन से गिर जाने की कोई संभावना नहीं रहे

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वाहन पर हार्नेस भी अनिवार्य किया गया

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में नए नियम जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत दुपहिया वाहनों पर यदि बच्चे भी मौजूद हैं तो संबंधित वाहन की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा ही रखनी होगी। इसके साथ ही वाहन पर हार्नेस भी अनिवार्य किया गया है। जनपद के लोगों ने केंद्र सरकार के इस नियम का समर्थन करते हुए कहा कि इस नियम से निश्चित ही बच्चों के साथ होने वाले हादसों में कमी आएगी। हालांकि लोगों ने ऐसे वाहनों की गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा से भी कम रखने की मांग की।

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