UP News: भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने कोर्ट में किया सरेंडर, जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज था मुकदमा

, मुजफ्फरनगर।

भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

इसके बाद कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए।

कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित मामले में छह आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए।  जनपद में सांप्रदायिक दंगे से सात दिन पहले 20 अगस्त 2013 को सौरम में छेड़छाड़ को लेकर विवाद हो गया था।

भाजपा नेता और पूर्व विधायक उमेश मलिक उसी दिन अपने समर्थकों के साथ सौरम पहुंचे थे।  विवाद के बाद सौरम निवासी वाजिद ने उमेश मलिक, सुधीर प्रधान, विजेंदर चेयरमैन, मनीष प्रधान, नवराज, मास्टर रामपाल व सम्राट के विरुद्ध जानलेवा हमला करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।  थाना शाहपुर पुलिस ने मामले की विवेचना कर साक्ष्य न मिलने की बात कहते हुए कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी।

इसके विरुद्ध वादी पक्ष ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों को तलब करने की मांग की थी।  इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया था।

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