महाराष्ट्र: बैलेट पेपर से ओपन वोटिंग, फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट- जानें SC के आदेश की खास बातें

संक्षेप:

  • महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 27 नवंबर यानी कल फ्लोर टेस्ट होगा.
  • इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश भी जारी किए हैं.
  • इसमें वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होगी.

नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीजेपी (BJP) के सरकार गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया है कि 27 नवंबर यानी कल फ्लोर टेस्ट होगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश भी जारी किए हैं. इसमें वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होगी. इसका मतलब साफ है कि मतदान गुप्त तरीके से नहीं होगा. इसके अलावा शाम पांच बजे तक सभी विधायकों को शपथ दिलानी होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरी प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा.

जस्टिस एन. वी. रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए. पीठ ने कहा कि कोर्ट और विधायिका पर लंबे समय से बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तक विधायकों ने शपथ तक नहीं ली है. लोगों को महाराष्ट्र में अच्छे शासन की जरूरत है.

बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करते हुए 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी. पिछले दो दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुन रही थी. सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या निर्देश दिए

1. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बुधवार को महाराष्ट्र में होने वाले फ्लोर टेस्ट में वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाएगी.
2. महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को गोपनीय नहीं रखा जाएगा. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग ओपन बैलेट से कराने का फैसला किया है.
3. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कल शाम 5 बजे तक सभी विधायक शपथ ले लें, जिससे फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाएगा.
4. विधायकों के शपथ लेने के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. अभी तक की खबर के मुताबिक सुबह साढ़े 11 बजे से इस प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया जाएगा.
5. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस दौरान स्पीकर का चुनाव नहीं किया जाएगा.
6. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट कराएगा और सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कराएगा.
7. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि फ्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण करना होगा .

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