गोरखपुर ट्रेजडी: ऑक्सीजन सप्लायर मनीष भंडारी को मिली जमानत

संक्षेप:

  • बीआरडी में बच्चों की मौत का मामला
  • 7 महीने से जेल में बंद ऑक्सीजन सप्लायर मनीष भंडारी
  • ऑक्सीजन सप्लायर मनीष भंडारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत मामले में 7 महीने से जेल में बंद ऑक्सीजन सप्लायर मनीष भंडारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। आपको बता दें कि सप्लायर मनीष भंडारी की जमानत को लेकर यूपी सरकार के लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन जमानत मिलने से जहां मनीष भंडारी को राहत मिली है, वहीं विरोध कर रहे नेताओं को झटका लगा है।

आपको बता दें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 से 12 अगस्त के बीच 30 बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आरोप था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पुष्पा सेल्स के बीच पेमेंट को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से कंपनी ने हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी। आरोप यह भी है कि बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हुई। इस मामले में नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनको अरेस्ट किया गया।

पुष्पा सेल्स का 250 करोड़ का टर्नओवर

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इस कंपनी की बेस वैल्यू 21 करोड़ रुपए है और वर्ष 2010-11 में कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए रहा था। इतनी बड़ी कंपनी होने और वर्षों से काम करते रहने के बावजूद 63 लाख रुपए के लिए मनीष ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी। कंपनी ने 2014 में इस अस्पताल में सप्लाई शुरू की थी। पेमेंट का यह झगड़ा 23 नवंबर 2016 से शुरू हुआ।

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