1.20 लाख रुपये के लिए गोरखपुर Panacea Hospital ने रोका कोरोना के मरीज का शव ?

संक्षेप:

जटेपुर उत्तरी निवासी एक मरीज की Corona से मौत 

परिजनों का आरोप अस्पताल प्रबंधन ने 1.20 लाख रुपये के भुगतान के लिए शव रोक लिया

पैनेशिया हॉस्पिटल का जवाब अतिरिक्त एक भी रुपये नहीं मांगे 

भले ही योगी सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज का रेट फिक्स कर दिया हो फिर भी कुछ अस्पतालों का मनमाना रवैया और महंगा इलाज सामन्य कोरोना मरीजों पर भारी पड़ रहा है। सोमवार को गोरखपुर के जटेपुर उत्तरी निवासी एक मरीज की Corona से मौत हो गई। वह पैनेशिया अस्पतालों में भर्ती थे। मरीज़ के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने 1.20 लाख रुपये के भुगतान के लिए शव रोक लिया। शव न देने का आरोप लगाते हुए जब परिजनों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी की, तब अस्पताल प्रबंधन ने शव दिया।

दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक मरीज़ के बेटे ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब थी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इलाज के पैनेशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 22 अगस्त को इलाज के लिए 50 हजार रुपये जमा कराया गया। इसके बाद इलाज शुरू हुआ। इस बीच रिश्तेदारों से उधार लेकर दो लाख रुपये और जमा किया। 23 अगस्त की देर रात पिता की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन शव के लिए 1.20 लाख रुपये और मांगने लगा। हालांकि जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी जानकारी हुई। आनन-फानन में स्वजन को शव दिलवाया गया ।

अपने बचाओ में पैनेशिया हॉस्पिटल का कहना है कि कोविड मरीज के इलाज में जितने रुपये खर्च हुए थे, उसी की मांग की गई थी। अतिरिक्त एक भी रुपये नहीं मांगे जा रहे थे। अस्पताल में कोविड मरीजों पर कितने रुपये खर्च हो रहे हैं। इसका चार्ट भी लगा है। मरीजों को पहले ही इसकी जानकारी भी दे दी जा रही है। शव के बदले रुपये मांगने की बात पूरी तरह गलत है।

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हॉस्पिटल का विवादों से है पुराना नाता हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर है विवाद

हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया है. कैंट पुलिस ने हॉस्पिटल संस्थापक विजय पाण्डेय की शिकायत पर जहां बीजेपी सांसद कमलेश पासवान समेत 6 नामजद और 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है. तो वही दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कमलेश पासवान की तहरीर पर हॉस्पिटल के संस्थापक विजय पाण्डेय समेत 8 नामजद और 40 अन्‍य पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कैंट पुलिस ने मारपीट, लूट,बलवा और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है.

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